श्रम विभाग की योजनाओं की जानकारी देने के लिए आयोजित की गई कार्यशाला
श्रम विभाग की योजनाओं की जानकारी देने के लिए आयोजित की गई कार्यशाला
बड़वानी 10 मार्च 2022/ जिले के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को शासन की प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना, आयुष्मान योजना, रोजगार सेतु पोर्टल पंजीयन की जानकारी देकर योजनाओं से जोड़ने एवं जानकारी हेतु गुरूवार को शहीद भीमा नायक महाविद्यालय बड़वानी में कार्यशाला का किया गया।
कार्यशाला में जिला श्रम अधिकारी श्री के.एस. मुझाल्दा ने बताया कि शासन के द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए अनेक योजनाएं चलाई है। श्रमिक इन योजनाओं को समझकर इसका लाभ अनिवार्य रूप से उठाये। कार्यशाला के दौरान उन्होने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना (पी.एम.एस.वाय.एम.) के बारे में बताया कि ऐसे श्रमिक जिनकी मासिक आय अधिकतम 15,000 रूपये है तथा जिनके पास आधार नंबर एवं जनधन बैंक खाता है साथ ही जिनकी उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष तक है, आवेदन कर सकते है। योजना के अंतर्गत श्रमिक द्वारा नियमानुसार अशंदान की राशि जमा करायी जाना है तथा 60 वर्ष की उम्र होने पर उन्हे प्रतिमाह 3000 रू पेंशन प्राप्ती होगी।
इसी प्रकार अटल पेंशन योजना के बारे में बताया कि श्रमिक इस योजना से भी जुड़कर अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते है। अटल पेंशन योजना (एपीवाई) सभी बैंक खाताधारकों के लिए है। अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष है। इस योजना में खाताधारक द्वारा जितनी पेंशन प्राप्त करना है, आयु अनुसार प्रतिमाह एक निश्चित राशि जमा की जाती है। 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर खाताधारक को प्रतिमाह उसके द्वारा चुनी हुई पेंशन की राशि प्राप्त हो जायेगी।
कार्यशाला के दौरान उन्होने यह भी बताया कि असंगठित श्रमिकों का वर्तमान डेटाबेस अंतर्गत संबल योजना में लगभग 423429 तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत 9299 श्रमिक अर्थात् कुल 433228 असंगठित पंजीकृत है। श्रमिकों का डाटा बेस संबल/बीओसीडब्ल्यू पोर्टल पर उपलब्ध है।
इस दौरान उन्होने आयुष्मान योजना से जुड़ने हेतु श्रमिकों से आव्हान किया गया इस दौरान उन्हे बताया गया कि अपने एवं परिवार के सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बनवाये, जिससे उन्हे 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क ईलाज की सुविधा मिल सके। आत्म निर्भर भारत योजना ऐसे संस्थान जो भविष्यि निधि के अंतर्गत पंजीकृत हैं तथा जिसमें 1000 से अधिक श्रमिक काम करते हैं । ऐसे संस्थानों में योजना लागू होने के दिनांक से नये श्रमिकों को नियोजित करने की दशा में संबंधित श्रमिक द्वारा भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत देय 12 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित श्रमिक के स्थान पर भविष्य निधि संगठन के माध्यम से भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा किया जावेगा। कार्यशाला में सीएसी एवं एमपी आनलाईन के सदस्य भी उपस्थित थे।
बड़वानी से ब्यूरो चीफ श्री कृष्णा शिरसाट की रिपोर्ट