14 मई को है दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत,समाज को मिलेगा लाभ-जावेद आलम
दरभंगा : 14 मई को एक बार फिर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दरभंगा व्यवहार न्यायालय दरभंगा में लगाया जाएगा। उक्त बातों की जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम द्वारा दिया गया।
उन्होंने कहा कि पिछले माह मार्च में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जो सफल रहा, फिर दूसरी बार इस साल 14 मई 2022 (शनिवार) को लोक अदालत लगाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि तीनों अनुमंडल यथा – दरभंगा सदर, बेनीपुर एवं बिरौल के कुल-304 मामले हैं।
जिसमें दरभंगा का 131, बिरौल का 97, बेनीपुर के 76 मामले संज्ञान में आया है। इन सभी मामलों में पार्टियों को नोटिस किया गया है, वे सभी मिले नोटिस पर समय पर आएंगे और उनका मामला का समाधान इस दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा,एक दिन में सभी मामलों का निष्पादन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इनमें ग्राम कचहरी के ज्यादातर मामले देखे जा रहे हैं पिछली बार की तरह इस बार भी हम लोग ग्राम कचहरी को लक्ष्य बनाकर ग्राम कचहरी के माध्यम से अधिक से अधिक मामलो में काउंसेलिंग करवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत कर दोनों पक्षों को बुलाकर आपसी रजामंदी से सुलह समझौता के आधार पर मामलों को खत्म कराया जाएगा।
श्री आलम ने बताया कि सभी दीवानी मामले व अन्य मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से समझाया जाता है। दोनों पक्षों के आपसी सहमति से पीड़ित और केस दर्ज करने वाले दोनों पक्षों की आपसी रजामंदी के साथ समझौता कराया जाता है। यहां किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है पूरी तरह से लोगों की निःशुल्क सेवा की जाती है और समझौता कराया जाता है।
उन्होंने बताया कि इसमें न किसी की हार होती है ना किसी की जीत होती है इससे समाज में आपसी सौहार्द एवं शांति माहौल बनता है। राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर हमने कई बार बैठकों का आयोजन किया है। तैयारी चल रही है। मामलों से संबंधित लोगों को मिलाकर 16 अप्रैल को बैठक करेंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ 11 अप्रैल को बैठक करेंगे और 8 अप्रैल को बैंक के मामलों पर बैंक के साथ बैठक करेंगे, 12 अप्रैल को इन्सुरेंस कम्पनियों के साथ बैठक करेंगे और 13 अप्रैल को सभी थानाध्यक्ष के साथ बैठक करेंगे। इस बार की राष्ट्रीय लोक अदालत भी पिछली बार की तरह सफल बनाया जाएगा ताकि समाज के लोग इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकेंगे।