माध्यमिक कम्पार्टमेन्टल-सह-विशेष परीक्षा दो पालियों में होगी आयोजित
प्रथम पाली की परीक्षा पूर्वाह्न 09:30 बजे से 12:45 अपराह्न तक एवं द्वितीय पाली 01:45 बजे अपराह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक होगी
दरभंगा : जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा के आदेशानुसार अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर स्पर्श गुप्ता द्वारा आदेश पत्रक निर्गत करते हुए बताया गया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक कम्पार्टमेन्टल-सह-विशेष परीक्षा, 2022 दिनांक – 05, 06, 07 एवं 09 मई 2022 को दो पालियों में यथा – प्रथम पाली पूर्वाह्न 09:30 बजे से 12:45 अपराह्न तक एवं द्वितीय पाली 01:45 बजे अपराह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र स्थित 02 परीक्षा केन्द्र यथा- 01. बी.के.डी. राजकीय बालक (जिला स्कूल), दरभंगा एवं 02. एम.एल. एकेडमी, लहेरियासराय, दरभंगा में आयोजित की गई है।
परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सुचारुपूर्वक संचालन कराने हेतु प्रत्येक परीक्षा तिथि को परीक्षा केन्द्र के आस-पास 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।
उक्त सभी परीक्षा केन्द्रों पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सदर अनुमण्डल दण्डाधिकारी, दरभंगा द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973(2) की धारा -144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 500 गज की परिधि में दिनांक – 05, 06, 07 एवं 09 मई 2022 को निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।
इस आदेश के तहत संबंधित सभी परीक्षा केन्द्रों के 500 गज के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
वहीं 07:00 बजे पूर्वाह्न से 06:00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है।
परीक्षा केन्द्रों के अन्दर मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट, इलेक्ट्रोनिक पेन/घड़ी, पेजर, सेल्युलर फोन, ए.टी.एम. कार्ड एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/आरक्षी एवं सैन्य बल, सरकारी पासधारी, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।