महिला कोच के खिलाफ हरियाणा सरकार ने निलंबन के बाद अब परमानेंट बर्खास्तगी की प्रक्रिया के लिए चार्जशीट दाखिल कर दी.
हरियाणा के खेल विभाग ने मीडिया में सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ कथित बयानबाजी के लिए जूनियर महिला कोच के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की है, जिसके बाद सस्पेंड चल रही महिला कोच को टर्मिनेट किया जा सकता है.
हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर छेड़खानी और सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाने वाली महिला कोच के खिलाफ हरियाणा सरकार ने निलंबन के बाद अब परमानेंट बर्खास्तगी की प्रक्रिया के लिए चार्जशीट दाखिल कर दी. साथ ही महिला कोच के खिलाफ आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है.
हरियाणा के खेल विभाग ने मीडिया में सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ कथित बयानबाजी के लिए जूनियर महिला कोच के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की है, जिसके बाद सस्पेंड चल रही महिला कोच को टर्मिनेट किया जा सकता है.
महिला कोच के खिलाफ दाखिल कि गई चार्टशीट
हरियाणा खेल विभाग के निदेशक यशेंद्र सिंह द्वारा दस्तखत की गई इस चार्जशीट के मुताबिक हरियाणा सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम 2016 के नियम 7 के तहत 6 सजाओं के लिए आरोप पत्र जारी किया है. सजाओं में सेवा से बर्खास्तगी, सेवा से निष्कासन, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, कम वेतन संरचना में कटौती, पदोन्नति रोकना और वेतन वृद्धि रोकने को शामिल किया गया है.
महिला कोच में सीएम के खिलाफ किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल
खेल विभाग द्वारा महिला कोच को जानकारी दी गई है कि जिला खेल अधिकारी ने 11 अगस्त 2023 को रिपोर्ट दी थी कि उनके द्वारा एक मीडिया बाइट में सीएम के लिए ‘घटिया’ और ‘गिरा हुआ’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया. इसके बाद इस बाइट को सोशल मीडिया पर भी प्रसारित किया गया. कोच ने सीएम के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और सीएम के सम्मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है. उनका ये रवैया यह दर्शाता है कि वो एक गैर-जिम्मेदार और लापरवाह कोच हैं.
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