राघव चड्ढा को कोर्ट से झटका, अदालत ने कहा- सरकारी आवास पर कब्जे का अधिकार नहीं
राघव चड्ढा को कोर्ट से झटका, अदालत ने कहा- सरकारी आवास पर कब्जे का अधिकार नहीं
पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को सरकारी बंगला खाली करने के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने राघव चड्ढा को टाइप 7 बंगला खाली करने का आदेश दिया है.
पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को सरकारी बंगला खाली करने के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने राघव चड्ढा को टाइप 7 बंगला खाली करने का आदेश दिया है. राज्यसभा सचिवालय के वकील ने दलील देते हुए कहा था कि राज्यसभा सांसद होने के नाते राघव चड्ढा को टाइप 6 बंगला आवंटित करने का अधिकार है, न कि टाइप 7 बंगला. राज्यसभा सचिवालय के नोटिस के खिलाफ राघव चड्ढा कोर्ट पहुंच गए थे.
इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने राघव चड्ढा को बंगला खाली करने के मामले में लगाई अंतिम रोक को हटा दिया है. पटियाला हाउस कोर्ट ने राघव चड्ढा को बंगला खाली करने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय के बंगला खाली करने के नोटिस को सही ठहराया है.
कोर्ट का कहना है कि राघव चड्ढा का आवंटन 3 मार्च 2023 को रद्द कर दिया गया था. राघव ये दावा नहीं कर सकते कि उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सरकारी आवास पर कब्जा जारी रखने का अधिकार है. सरकारी आवास का आवंटन केवल उन्हें दिया गया विशेषाधिकार है.
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